शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ से भी अलग है. बेंच ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है, जबकि दिल्ली के शासन के लिए अलग अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2u4qaa4

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