अब ड्राइविंग के दौरान आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी लेकर नहीं चलना पड़ेगा. आप अपने फोन में सेव इनकी सॉफ्ट कॉपी को दिखा कर अपना काम चला सकते हैं. केंद्र सरकार ने इस मामले में सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में Digilocker या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिए पेश ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) या अन्य दस्तावेज स्वीकार करें. इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जब्त दस्तावेज ई-चालान प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जाने चाहिए.from Latest News ऐप्स News18 हिंदी https://ift.tt/2nSXfmE

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